मतदान केन्द्रों के कव्हरेज के लिए आयोग के दिशा-निर्देश

मुरैना 14 नवम्बर 2023/मतदान के कव्हरेज के लिए मीडिया कर्मियों को जारी प्राधिकार-पत्र अहस्तांतरणीय है। जिस मीडिया कर्मी के नाम से प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, केवल वही व्यक्ति इसका उपयोग करेंगे। प्राधिकार-पत्र धारक मीडिया कर्मियों को मतदान के कव्हरेज के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मीडिया प्राधिकार-पत्र धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। मीडियाकर्मी को अपने प्राधिकार-पत्र के साथ पहचान के लिए अपना सहज पहचान पत्र और मीडिया संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र साथ रखना होगा।मतदान की गोपनीयता भंग न हो, इसलिए मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या वीडियो फिल्म बनाना सख्त मना है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना प्रतिबंधित है। मतदान केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का दखल, व्यवहार लोक प्रति. अधिनियम 1951 की धारा 131(1) (ख) अधीन दंडनीय अपराध है।

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