दो स्थानों से अवैध निर्माण किये ध्वस्त
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-पीआरएन-साउथ अनुमोदित आवासीय योजना एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कोॅलोनी के भूखण्ड संख्या-26 में सैटबैक बायलॉज का गम्भीर वायलेशन कर किये बालकनी, छज्जे, इत्यादि अवैध निर्माण को ध्वस्त एवं अनुमोदित आवासीय योजना एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कोॅलोनी के भूखण्ड संख्या-40 में रोड़ सीमा पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन नं.-18967/2022 की पालना में जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना एस.बी.बी.जे ऑफिसर्स कोॅलोनी के भूखण्ड संख्या-26 में सैटबैक बायलॉज का गम्भीर वायलेशन कर अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतू पाबंद किया गया था परन्तु अवैध निर्माण कर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया आज दिनांक 17.10.2023 को किये गये अवैध निर्माण बालकनी, छज्जे इत्यादि को जोन- पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा गैस कट्र, लोखाण्डा, मशीन व मजदूरो की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जेडीए द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन नं.-18967/2022 की पालना में जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना एस.बी.बी.जे ऑफिसर्स कोॅलोनी के भूखण्ड संख्या-40 में रोड़ सीमा में अवैध निर्माण किये जाने के संबंध में निर्माण कर्ता को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण-अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया था निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाने पर आज दिनांक 17.10.2023 को रोड़ सीमा पर किये गये अवैध निर्माण-अतिक्रमण को जोन- पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा गैस कट्र, लोखाण्डा, मशीन व मजदूरो की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, पंचम प्रवर्तन अधिकारी जोन- पी.आर.एन.(साउथ), 03, 08, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।