शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी राजू लोधी को दस वर्ष का सश्रम कारावास   

शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी राजू लोधी को दस वर्ष का सश्रम कारावास   

मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक 29/09/2023 माननीय उन्‍नीसवें अपर सत्र न्‍यायाधीश/अनन्‍य विशेष न्‍यायाधीश, भोपाल श्रीमती रश्मि मिश्रा के द्वारा शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी राजू लोधी को धारा 376 (2)(एन) भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी राजू लोधी को धारा 376 (2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड न जमा करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दीप्ति पटेल एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2015 को अभियोक्त्री की मां द्वारा आरक्षी केन्द्र घुघरी जिला मण्डला में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की गई कि दिनंक 25.11.2015 को सुबह करीब 06:00 बजे वह काम पर चली गई थी। उसका लड़का तथा अभियोक्त्री घर पर सो रहे थे। करीब 10:00 बजे जब वह काम से वापस लौटी तो उसने देखा कि अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। आसपास तलाश किया किन्तु अभियोक्त्री नहीं मिली। रात तक इंतजार करने पर जब अभियोक्त्री नहीं आई तब फरियादिया द्वारा फोन पर अपने पति को उक्त संबंध में जानकारी दी। फिर फरियादिया व उसके पति द्वारा अभियोक्त्री को रिश्तेदारों के यहां तलाश किया गया किन्तु कुछ पता नहीं चला। फरियादिया की उक्त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत लेख कर अपराध विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना दिनांक 07.12.2015 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन जेएमएफसी न्यायालय मण्डला के समक्ष लेख करवाए गए। जिसके आधार पर अभियुक्त राजू उर्फ दीपक लोधी द्वारा अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर लगातार कई दिनों तक अभियोक्त्री के साथ गलत काम करने संबंधी तथ्यों एवं अभियोक्त्री के मेडिकल परीक्षण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 366,376(2) भादवि एवं धारा 3/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से थाना जिला मण्डला द्वारा जेएमएफसी न्यायालय मण्डला के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया जो उपार्पण उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डला के समक्ष विचारण हेतु पेश किया गया। तृतीय अपर न्यायाधीश मण्डला द्वारा विचारण उपरांत घटनास्थल थाना कोलार रोड भोपाल का पाये जाने से आदेश दिनांक 15.02.2016 के माध्यम से अभियोग पत्र थाना प्रभारी थाना घुघरी जिला मंडला को केसडायरी व धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र वापस किया गया जो पुलिस अधीक्षक भोपाल (दक्षिण) के पत्र पु./अ/भो./दं./री./355बी/2016 दिनांक 05.07.2016 के आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक मण्डला के माध्यम से असल कायमी हेतु थाना कोलार रोड भोपाल को प्राप्त हुआ। थाना कोलार रोड भोपाल द्वारा थाना हाजा में आरोपी राजू उर्फ दीपक लोधी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 453/16 धारा 363,366,376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम विवेचना में लिया गया । साक्ष्‍य के आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी राजू लोधी को धारा 376 (2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्‍ड का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है।

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