एनटीए को नोटिस जारी, परीक्षा और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
एनटीए को नोटिस जारी, परीक्षा और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द कर नये सिरे से एग्जाम कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर एनटीए से मांगा जवाब लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इन्कार। कोर्ट की टिप्पणी- परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है जवाब देना होगा।
कोर्ट ने मामले को गर्मियों की छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है ये निर्देश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने नीट यूजी में अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग वाली शिवांगी मिश्रा व नौ अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये।
इसके साथ ही कोर्ट ने शिवांगी की याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया। नीट-यूजी परीक्षा पर सवाल उठाने वाली उस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने गत 17 मई को केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया था वह मामला आठ जुलाई को सुनवाई पर लगेगा। अब यह नई याचिका भी कोर्ट ने उस याचिका के साथ संलग्न कर दी है।
मंगलवार को कोर्ट ने शिवांगी की याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी करने के अलावा बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि याचिका में बिहार में भी परीक्षा में गड़बड़ियां होने के आरोप लगाए गए हैं कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कितना समय चाहिए है पीठ ने कहा कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलते ही सुनवाई की जाएगी, अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. इस बीच जवाब दाखिल कर दिया जाए।