अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने अनंत की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आपराधिक इतिहास को देखते हुए उक्त आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है।

मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा।

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