ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध
मुरैना 24 अक्टूबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत उपयोग किये जाने के लिए सम्पूर्ण जिला सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपयोग में लाने को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने (03 दिसम्बर 2023) तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय, प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।