07 आदतन अपराधी जिला बदर

मुरैना 08 नवम्बर 2023/जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन सातों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।

जिन 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें थाना देवगढ़ हाल थाना सरायछोला के ग्राम बरवासिन निवासी 45 वर्षीय कमलेश पुत्र कल्याण सिंह गुर्जर, थाना सिविल लाइन मुरैना के ग्राम महाराजपुरा निवासी 45 वर्षीय शिशुपाल किरार पुत्र उम्मेद किरार, थाना सुमावली के ग्राम कीरतपुर निवासी 25 वर्षीय अमित उर्फ कल्ली शर्मा पुत्र मनोज शर्मा, थाना कैलारस के ग्राम क्वारी बिलगांव हाल पंचमुखी हनुमान गली निवासी 23 वर्षीय अजीत उर्फ छोटू पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह सिकरवार, थाना कैलारस के ग्राम बनवारी शर्मा पुत्र खूबचन्द शर्मा, थाना पहाडगढ़ के ग्राम किसरौली निवासी 25 वर्षीय नरेश पुत्र श्यामलाल धाकड़ और थाना सबलगढ़ के गिर्राज भट्टा वाली गली निवासी 24 वर्षीय हरी कुशवाह पुत्र पुरूषोत्तम कुशवाह के नाम शामिल है। इन 07 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने इन सातों आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

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