फूड सैम्पलिंग में कोताई नहीं – कलेक्टर

फूड सैम्पलिंग में कोताई नहीं - कलेक्टर

मुरैना 18 सितम्बर 2023/कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना जिला स्तरीय सलाहकार समिति (खाद्य) विभाग की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरन सेंगर को स्पष्ट निर्देश दिये कि फूड सैम्पलिंग में कोताई न बरतें, प्रतिदिन कितने सैम्पल लिये गये है, उसकी प्रेस विज्ञप्ति जनसम्पर्क विभाग द्वारा नियमित जारी होना चाहिये। इसके बारे में प्रति सप्ताह की गई सैम्पल की रिपोर्ट मुझे अवगत करायें और प्रति सप्ताह की गई एफआईआर की रिपोर्ट मुझे दें। कलेक्टर श्री अस्थाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिति का मैं अध्यक्ष हूं। उपाध्यक्ष, सचिव के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है। सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, कृषि, नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संगठन, पोषण आहार एवं खाद्य व्यवसाय से संबंधित दो-दो प्रतिनिधि होते है। शासन के आदेशानुसार प्रत्येक तीन माह में इस समिति की एक बार बैठक होती है। बैठक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का क्रियान्वयन है। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरन सेंगर ने बताया कि इस वर्ष में 1129 नमूने लिये गये, एक हजार 178 मानक नमूनों की संख्या और 51 अब मानक नमूनों की संख्या पाई गई है। इस वर्ष में 412 लिये गये लीगल नमूनांे की संख्या, 196 सर्विलेंस नमूने की संख्या, 398 लेव से प्राप्त रिपोर्ट, 54 फेल नमूनों की संख्या, 82 कोर्ट में दर्ज प्रकरण और 28 कोर्ट में निर्णीत प्रकरण है। इसी प्रकार 32 लाख 35 हजार अधिरोपित दण्ड की राशि की गई है। 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है।

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