प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वाले पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध – कलेक्टर

कलेक्टर ने किये विस्फोटक नियम 84 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश जारी

मुरैना 27 अक्टूबर 2023/मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वाले पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर ने विस्फोटक नियम 84 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा है कि मुरैना जिले की आबोहवा मोडरेट श्रेणी की है, मुरैना जिले में उत्सर्जन वाले एवं हरी श्रेणी के पटाखों का ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग किया जाये। दीपावली पर्व गुरूपर्व एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों पर पटाखे केवल रात्रि 8 से 10 बजे तक की चलायें। रात्रि 8 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद सभी प्रकार के पटाखों को चलाना प्रतिबंधित रहेगा। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे रात्रि 11ः55 से प्रातः 12ः30 बजे तक ही चलायें जा सकेंगे। मुरैना जिले के अन्तर्गत हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केयर केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाओं स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, धार्मिक संस्थान एवं अन्य ऐसे क्षेत्र जिन्हें शांत क्षेत्र घोषित किया है, उसकी 100 मीटर की परिधि में पटाखों को चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ई-कॉमर्स बेवसाइट के माध्यम से पटाखों, आतिशबाजी का क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है, जिसकी तामीली सर्व संबंधित व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना को आदेश किया है कि इस आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय स्तर पर तथा चौराहों पर लगे डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से भी कराना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम, सीएसपी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्र में इस आदेश का दृढतापूर्वक पालन करायें, यह सभी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण, भण्डारण, विक्रय आदि न हो। लायसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों ठेले, फुटपाथ, दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय न होने दें। अन्यथा ऐसी स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 84 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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