वितीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन संचालित।

आगरा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत हेतु ऑनलाइन आवेदन संचालित है। उन्होंने बताया है कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर 823 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष केवल 104 लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जोकि लक्ष्य के अत्यधिक कम है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि आवेदन हेतु शर्त यथा- आवेदक का फोटो, लड़की का फोटो, आवेदक/लड़की का आधार कार्ड (मोबाइल नम्बर लिंक सहित), आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी का कार्ड, लड़की एवं लड़का का उम्र प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विकलांग है तो उसके विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक यदि कोई पेंशनधारक है तो उसका प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय प्रमाण पत्र अधिकतम 40 हजार वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिए 50 हजार 460 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील में ऑनलाइन आवेदन पत्र की मय संलग्नों सहित हार्डकॉपी जमा करनी होगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से ग्राम प्रधानों व पंचायत सहायको को शादी अनुदान योजनामार्गत अपनी ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार प्रसार व आवेदन कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में प्राप्त लक्ष्य की शासन की मंशानुरूप पूर्ति की जा सकें।

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