राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार कार्य के प्रयोजन में तीन से अधिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी

मुरैना 12 अक्टूबर 2023/विधानसभा निर्वाचन2023 संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, निर्वाचन निष्पक्ष एवंशान्तिपूर्ण संपन्न कराने तथा लोक शान्ति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवंसंपत्ति की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने दण्ड प्रक्रियासंहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मकआदेश जारी किये है।

जारी आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार संबंधीकार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों, वाहनों को किसी भी परिस्थितियों मेंनिर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीनसे अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी।वाहनों के काफिले को 10 वाहनों (सुरक्षा वाहनों सहित) के बजाय हर पांच वाहनों के बादतोड़ा जाना चाहिये। वाहनों के काफिले के दो सेटो के बीच अंतराल 100 मीटर के अंतरालके बजाय आधे घंटे होना चाहिये। सभी बड़े काफिले को तोड़ दिया जायेगा,यहकिसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्यधीन होगा,अन्य शब्दों में काफिले में किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षावर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे।यह आदेश विधानसभा क्षेत्र के समस्त निवासियों एवं मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों परनिर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।

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