बिना पिं्रट लाईन के प्रकाशित नहीं हो सकेगी कोई भी सामग्री -श्री अस्थाना
मुरैना 12 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने कहाहै कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा, जिसमें उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम,पता अंकित न हों तथा कोई भी मुद्रक बिना पहचान पत्र प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति द्वाराप्रदत्त सामग्री का मुद्रण नहीं कर सकेगा। जिसका उपयोग विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचारसाहित्य के रूप में किया जाना हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अस्थाना ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 127(क) के अंतर्गतकोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक कानाम और पता न हो मुद्रित और प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित और प्रकाशितकराएगा। इसके लिए प्रकाशन कराने आए व्यक्ति का पहचान पत्र व दो अन्य व्यक्तियों कीगवाही के आधार पर ही सामग्री का मुद्रण कर सकता है। प्रेस मालिकमुद्रित कराने आई सामग्री का अपने स्तर पर भी अध्ययन करें कि उस सामग्री में कोई भीऐसी बात सम्मलित न की गई हो जो संविधान की मूल अवधारण के विरूद्ध हो और समाजमें धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर द्वेष फैलाने वाली हो। उन्होंने बताया कि सभीमुद्रक प्रकाशित सामग्री की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्धकरायेंगे तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व प्रकाशित कराने वाले प्राप्त राशि के बारे में भीबतायेंगे। सभी लेन-देन चेक के माध्यम से ही किये जायें, जिसकीजानकारी भी निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये। एक्ट के प्रावधानोंका उल्लघंन करने की स्थिति में संबंधित मुद्रक के खिलाफ दो हजार रूपये का जुर्माना6 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी मुद्रकों से एक्ट केप्रावधानों का पूर्णताः पालन करने की अपेक्षा की।