निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के खर्चे पर रखेगा नजर
प्रत्याशियों के व्यय देख रहे प्रतिनिधियों को दिये प्रशिक्षण में स्पष्ट निर्देश
मुरैना 04 नवम्बर 2023/निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना जिले के लिये व्यय संबंधी दो प्रेक्षक नियुक्त किये है। जिसमें सबलगढ़, जौरा, सुमावली के लिये व्यय प्रेक्षक श्री आलोक शर्मा और मुरैना, दिमनी एवं अम्बाह के लिये व्यय प्रेक्षक श्री विजय कुमार मंगला है। प्रेक्षक द्वय की उपस्थिति में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रत्याशियों के व्यय देख रहे प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रेक्षक सहित व्यय की नोडल डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वंदना जैन, श्री एमएम बेग, सहायक व्यय लेखा अधिकारी एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रशिक्षण के दौरान व्यय लेखा देख रहे श्री एमएम बेग ने कहा कि प्रत्याशी या अभिकर्ता के नाम बैंक में खाता खुलवाया जाये, परिवार के अन्य किसी सदस्य का खाता मान्य नहीं होगा। निर्वाचन में 10 हजार रूपये तक नगद खर्चा प्रत्याशी कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों को चेक या आरटीजीएस का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समय पर खर्चे का बैंक स्टेटमेंट लेते रहें, आवश्यकता पड़ने पर बैठक में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें खर्चे के बिल व्हाउचर भी दिखाने होंगे, जो भी खर्चा करोगो, उसे रजिस्टर व निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय की गई बुक में संधारित करना होगा। प्रत्याशी को मौके पर बिल व्हाउचर लेते समय जीएसटी या नॉन जीएसटी का बिल लेना होगा, नॉन जीएसटी के बिल पर दुकानदार स्पष्ट लिखेगा कि मेरी फर्म जीएसटी में रजिर्स्ड नहीं, उसका परीक्षण भी कराया जा सकता है। दुकानदार ने अगर जीएसटी बिल में जोड़ ली है, और उसने जीएसटी जमा नहीं की है तो उसके जिम्मेदार स्वयं दुकानदार होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों केनाम से वाहन अगर है, तो उस वाहन का खर्चा नहीं जुड़ेगा, परन्तु वाहन चालक और डीजल का खर्च जुड़ेगा। प्रत्याशी के परिवार के अन्यसदस्यों के नाम वाहन है, और वह प्रचार में उपयोग किया जा रहा है, तो उस वाहन का भी खर्चा जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यय संबंधी बैठक में उम्मीदवार खर्चे का व्यय प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं होते है, तो रिटर्निंग ऑफीसरों द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा। फिर भी उपस्थित नहीं होते है, तो वे तीन साल तक चुनाव से वंचित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रचार के दौरान वाहन पर तीन वाई दो का झंडा रहेगा, वाहन पर कोई हॉर्डिंग, स्टीकर नहीं लगाना होगा। वाहन की नंबर प्लेट पर कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिये, वाहन में हुटर भी नहीं होने चाहिये। सभा, रैली का खर्च अपने व्यय लेखा में दर्ज करें, व्यय टीम फील्ड में रहेगी, उसकी वीडियो ग्राफी की जायेगी। उसकी सीडी बनाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में रखी जायेगी।उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के वाहन झंडा लगाकर फील्ड में भ्रमण करते हुये पाये जाते है, तो उस वाहन को जब्त किया जायेगा और उस वाहन का खर्चा संबंधित झंडे के उम्मीदवार के खर्चे मे जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के वाहन को उम्मीदवार साजा करते है तो 50 प्रतिशत खर्चा उम्मीदवार के व्यय में जुड़ेगा
प्रशिक्षण में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि स्टार प्रचारक के वाहन, हेलीकॉप्टर को उम्मीदवार साजा करते है, तो 50 प्रतिशत खर्चा उम्मीदवार के व्यय में जोड़ा जायेगा। समय-समय पर व्यय संबंधी रजिस्टर का अवलोकन कराना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में बताया कि प्रत्याशियों को आपराधिक प्रकरणों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निर्धारित तिथियों में विज्ञापन प्रकाशित कराना है। केबल उन अभ्यर्थियों, जिनके आपराधिक मामले लंबित होते है या पहले जोदोष सिद्ध हो चुके है, को घोषणा प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।