जिले में आतिशबाजी विक्रय के लिये स्थान तय
मुरैना 27 अक्टूबर 2023/दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने 8 से 12 नवम्बर 2023 तक अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लायसेंस जारी करने के निर्देश संबंधित एसडीएम और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को दिये है। जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि 50 किलो तक ही दुकानदार आतिशबाजी अपनी दुकान पर रखकर विक्रय कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि पोरसा में थाना परिसर पोरसा के पीछे रिक्त स्थान पर, अम्बाह में पचासा मैदान, मुरैना में मेला ग्राउण्ड मैदान, बानमौर में पानी की टंकी के पास खुल भूमि, जौरा में ग्राम अलापुर खेल का मैदान, कैलारस में शक्कर कारखाना प्रांगण कैलारस और सबलगढ़ में नेहरू महाविद्यालय में प्रांगण पानी की टंकी के पास आतिशबाजी का विक्रय किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर आतिशबाजी का विक्रय नहीं होगा। इसके लिये संबंधित एसडीएम और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस स्वयं निगरानी रखें, कहीं भी आतिशबाजी गली-मोहल्लों में दिखना नहीं चाहिये।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि जहां आतिशबाजी की दुकान लगाई जायें, वहां दो दुकानों के बीच 3 मीटर की खाली जगह रहना चाहिये, दुकान में केवल लोहे की सीट का ही उपयोग किया जाये। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने सेड में रखा जाये। आतिशबाजी की दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लायसेंसधारी लायसेंस में वर्णित मात्रा में ही भण्डारण करेंगे। अनाधिकृत रूप से विक्रय करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाही की जाये। प्रत्येक दुकान में पोर्टेबल फायर फायटिंग सिस्टम, पानी का ड्रम एवं एक बाल्टी रेत अनिवार्यतः रखा होना चाहिये। आतिशबाजी के स्थल पर धूम्रपान पर पाबंदी लगाई जाये। वाहनों की पार्किंग 50 मीटर की दूरी पर की जाये। आतिशबाजी विक्रय स्थल पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किये जाये। जो वहां की गतिविधियों को प्रशासन को बताते रहें। आतिशबाजी की दुकान में किसी भी प्रकार का तेल, लैम्प, गैस नहीं होना चाहिये। बिजली की लाइन का उपयोग करने पर उसका स्विच दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। किसी भी प्रकार के तार लटके नहीं होने चाहिये। समस्त अनुविभागीय अधिकारी आतिशबाजी दुकानों को निरीक्षण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे एवं रात्रि 8 बजे प्रतिदिन की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।