देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं – सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में बैन करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेतुकी और आधारहीन याचिका है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश से दुश्मनी भरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है. जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की खंडपीठ फैज़ अनवर कुरेशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी इस तरह की याचिका खारिज कर दी थी।सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले के पैराग्राफ 10 में याचिकाकर्ता की देशभक्ति की धारणा की आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं. इस पर पीठ ने कहा ‘माफ करें, ऐसा न करें. यह आपके लिए एक अच्छा सबक है. इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले नबनेंÓ। कोर्ट ने आगे कहा ‘किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए, किसी को विदेश में रहने वाले लोगों, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है. एक सच्चा देशभक्त वह व्यक्ति है, जो निस्वार्थ है,

जो अपने देश के लिए समर्पित है, जो वह नहीं कर सकता हो, जब तक कि वह दिल का अच्छा व्यक्ति न हो. एक व्यक्ति जो दिल का अच्छा है, वह अपने देश में किसी भी गतिविधि का स्वागत करेगा, जो देश के भीतर और सीमा पार नृत्य, कला, संगीत,

खेल, संस्कृति, शांति, सद्भाव और शांति इत्यादि को बढ़ावा देता है. ऐसी गतिविधियां हैं, जो राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और राष्ट्रों से ऊपर उठती हैं और वास्तव में राष्ट्र और राष्ट्रों के बीच शांति, एकता और सद्भाव लाती हैं. यह याचिका, राहतों के साथ जो चाहती है, वह सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिगामी कदम है. इस याचिका में कोई सुनवाई योग्यता नहीं है।

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