1,337 करोड़ जुर्माने के खिलाफ Google की अपील पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

1,337 करोड़ जुर्माने के खिलाफ Google की अपील पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय जनवरी 2024 में Google द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों से संबंधित कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई शुरू करेगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के बाद इस मुद्दे पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखने के बाद अपील दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आश्वासन दिया कि वे जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में मामले की सुनवाई करेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई अन्य मामला सूचीबद्ध न हो, ताकि मामला कुछ दिनों में खत्म हो जाए।

एनसीएलएटी ने जनवरी में गूगल को सीसीआई के आदेश के खिलाफ राहत के लिए तकनीकी दिग्गज की याचिका पर सुनवाई से पहले सीसीआई द्वारा उस पर लगाए गए 1337.76 करोड़ रुपए जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था। मार्च में NCLAT ने Google पर CCI के जुर्माने को बरकरार रखा। हालांकि, दिग्गज टेक कंपनी के लिए एक बड़ी राहत में NCLAT ने CCI द्वारा जारी किए गए चार प्रमुख निर्देशों को रद्द कर दिया।

सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर में जुर्माना लगाया था। जुर्माने के अलावा सीसीआई ने Google को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में भाग लेने से रोकने और दूर रहने का भी निर्देश दिया था और एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का भी निर्देश दिया था।

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