पीएम के वाहनों की अवधि बढ़ाने की एसपीजी की याचिका खारिज
पीएम के वाहनों की अवधि बढ़ाने की एसपीजी की याचिका खारिज

एनजीटी ने एसपीजी द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी तीन डीजल से चलने वाले विशेष बख्तरबंद वाहनों के पंजीकरण को बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तीन डीजल से चलने वाले बख्तरबंद वाहनों के पंजीकरण को बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। एनजीटी की मुख्य पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने 22 मार्च के अपने आदेश में एसपीजी के आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे खारिज करने का कारण अक्तूबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई थी।
पीएम की सुरक्षा के लिए है जरूरी 3 डीजल वाहनों पर रोक
पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये तीन वाहन विशेष प्रयोजन वाले वाहन हैं जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। और ये वाहन पिछले 10 वर्षों में बहुत कम चले हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए जरूरी हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर दिनांक 29.10.2018 दायर की गई याचिका मंजूर नहीं की जा सकती और इसे उसी तरह खारिज किया जाता है।