परीक्षा केन्द्र की बाउण्ड्रीवॉल सीमा के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 लागू

परीक्षा केन्द्र की बाउण्ड्रीवॉल सीमा के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 लागू

जिले में हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल की परीक्षाएँ 05 एवं 06 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। मुरैना जिले में कुल 74 परीक्षा केन्द्र विकासखण्डवार पृथक-पृथक निर्धारित किये गये है। परीक्षाओं के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया है, कि परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर ग्रामवासी व परीक्षार्थियों के अभिभावक, परिजन, सहयोगी द्वारा परीक्षा केन्द्र के चारों तरफ खेतों में जमावड़ा इकट्ठा कर विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों (यथा-परीक्षा केन्द्र की बाउण्ड्री पर चढना, खिडकियों से पर्चियों का फैँकना आदि) से परीक्षार्थियों की एकाग्रता भंग होती है।
ड्यूटी पर तैनात लोकसवकों को भय पैदा करने जैसी अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करते है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के अभिभावकों द्वारा परीक्षा केन्द्र के आसपास वाहनों को खड़ा करने के परिणामस्वरूप यातायात भी अवरूद्ध होता है एवं सड़क दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।
इस परिस्थिति के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था का आसन्न संकट उत्पन्न होने से जिस प्रकार की गतिविधियों दृष्टि गोचर होने की संभावना है। परिणामतः परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवॉल सीमा के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 के प्रावधान लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने परीक्षाओं में शुचिता बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल के मुरैना जिले में स्थित समस्त 74 परीक्षा केन्द्रों के परिसरों एवं अतिरिक्त 200 मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इस आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
पांच या अधिक व्यक्ति  समूह बनाकर एकत्रित भी नहीं होगें। साथ ही क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्रों एवं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में जनसामान्य एवं सभी प्रभावित, संबंधित व्यक्तियों जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, उन्हे व्यक्तिशः सूचना देकर तामील, सम्यक रूप से सुनवाई की जाना संभव नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) प्रावधानों के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति, इस आदेश से परिवेदित है, तो वह इस जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष, परिवाद रख सकता है। यह आदेश कानून व्यवस्था एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल 2024 की व्यवस्था आदि में लगे कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यह निषेध 05 मार्च 2024 तक प्रातः 8 बजे से परीक्षा की समाप्ति समय तक प्रभावशील रहेगी।
इस आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को दी जाने एवं आदेश को एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, शिक्षा विभाग, नगर निगम एवं कोतवाली पुलिस थाने के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की जाये। आदेश की प्रति शहर के प्रमुख सहज दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा की जाने एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में किया जावे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) सहपठित धारा 144 (2) अंतर्गत जारी किया गया है।

Back to top button