रश्मिका मंदाना का वीडियो मामला, अज्ञात के खिलाफ FIR
रश्मिका मंदाना का वीडियो मामला, अज्ञात के खिलाफ FIR

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रश्मिका मंदाना के डीफेक वीडियो मामले में एफआईआर और कार्रवाई रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के बाद 10 नवंबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीटीआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा) और 469 (किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी) और 66ई के तहत एफआईआर।
इससे पहले, 10 नवंबर को डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और इसकी एक प्रति अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी। बयान में कहा गया है, दिल्ली महिला आयोग ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित एक भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, अभिनेत्री ने भी इस मामले में अपनी चिंता जताई है और कहा है कि किसी ने वीडियो में उनकी तस्वीर के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ की है। आयोग को पता चला है कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। उपरोक्त के मद्देनजर, कृपया मामले में दर्ज एफआईआर की एक प्रति, मामले में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण और मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करें।’
रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी लागू की है, जो ‘कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए सजा’ से संबंधित है। इसलिए, अपराध का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बता दें कि, रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो, जो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ, उसे काले कपड़े पहने एक लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है।