चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
मुरैना 24 अक्टूबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश जारी किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की जानकारी संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेंजे। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार-प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच (वाइंड स्क्रोन) पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकॉप्टर के उपयोग से सबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।