इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष को जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश
इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष को जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 15 दिनों के अंदर जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश परवेज इलाही की पत्नी कैसरा इलाही की याचिका पर सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनकी अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी ¨चताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नजरबंदी के दौरान उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पीटीआइ के अध्यक्ष परवेज इलाही 17 मार्च को अदिलाबाद जेल के वाशरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया। पिछले वर्ष जून के बाद से उन्हें कई बार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालिया गिरफ्तारी सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन विभाग की ओर से की गई है।