नेशनल लोक अदालत 9 मार्च (शनिवार) को, मिलेगी छूट
नेशनल लोक अदालत 9 मार्च (शनिवार) को, मिलेगी छूट
बिजली कंपनी के महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा ने बताया कि बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम) में पंजीवद्ध किये गये है। जिनमें प्री-लिटीगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत तथा आंकलित सिविल दायित्व की राशि व ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। 09 मार्च 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों में संबद्ध उपभोक्ताओं को उपस्थित होने की अपील की है, जिससे वे विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले सके।