आचार संहिता के पालन में बंद होगा लाउडस्‍पीकर, एक साथ पांच लोग नहीं कलेक्‍टर ने तय की गाइडलाईन, धारा 144 लागू

आचार संहिता के पालन में बंद होगा लाउडस्‍पीकर, एक साथ पांच लोग नहीं कलेक्‍टर ने तय की गाइडलाईन, धारा 144 लागू

भोपाल। धार्मिक मंचों से चुनाव की बात कभी नहीं हो सकेगी । यह बात आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेगी। यह बात भोपाल कलेक्‍टर आशीष सिंह ने चर्चा के दौरान कही है। संहिता लागू होने के बाद व्‍यवस्‍थाओं से जुडे सवाल पर कलेक्‍टर ने कहा कि चुनाव की तारीख तय होते ही भोपाल में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बिना अनुमति के न तो राजनीतिक सभाएं, रैली या प्रदर्शन हो सकेंगे और न ही एक साथ 5 लोग इकट्‌ठा हो सकेंगे। उन्‍होने कहा कि दशहरा-नवरात्रि के मंचों पर उम्मीदवार मंचों से वोट नहीं मांग सकते। प्रशासन की टीमें नजर रखेंगी। कोई भी वोट मांगते दिखा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल कलेक्‍टर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद जिला को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। नगर निगम की टीमें संपत्ति विरूपण यानी सार्वजनिक संपत्ति से राजनीतिक पार्टी या नेताओं के फ्लैक्स, बैनर और फोटो को हटाने में देर रात तक जुटा रहा। 9 अक्टूबर को भोपाल कलेक्टर ने चुनाव से जुड़े करीब 20 आदेश जारी किए।
कलेक्‍टर के अनुसार भोपाल जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे से पहले प्राप्त करना होगा।
कलेक्टर सिंह ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक भी लगा दी है। सभी प्रकार के अवकाश की अनुमति अब कलेक्टर ही देंगे। सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। बाहर जाने के लिए भी कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे।

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