बलात्कार के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
बलात्कार के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
सबलगढ़ । बलात्कार के एक केस में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ उपेंद्र देशवाल ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है मामले में शासन की ओर से पैरवी ए.जी.पी. योगेश हरदैनियाॅं ने की ।
अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी / अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस थाना टेंटरा में दिनांक 24.7.2020 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 23.7.2020 को शाम करीबन 9:00 बजे उसकी लड़की लेटरिंग करने की कहकर घर से गई थी जो लौटकर घर नहीं आई तो उसने व उसकी पत्नी एवं लड़के ने गांव में, हार खेतों में, आसपास और रिश्तेदारियों में तलाश किया नहीं मिली, न कोई पता चला उसे उसके गांव के घनश्याम रावत पर शंका है
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना टेंटरा में भा.दं.सं.की धारा 363 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 92/2020 पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया । पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । न्यायालय में प्रकरण में आरोपियों पर आरोप विरचित किए गए ।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रमाण को आधार मानते हुए अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ उपेंद्र देशवाल ने प्रकरण में आरोपियों दर्शन पुत्र गंगाधर रावत, घनश्याम पुत्र दुर्गा रावत , संतोष पुत्र दुर्गा रावत निवासी पैलारा को प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए भा. दं. सं. की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 366 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है प्रकरण में शेष आरोपी बनिया रावत पुत्र रामजीलाल , पप्पू रावत पुत्र ल्होरे, अमर सिंह रावत पुत्र जय लाल , दिनेश रावत पुत्र मोतीलाल , ठाकुर लाल रावत पुत्र रामजीलाल , श्री कृष्ण रावत पुत्र रामहेत, बड्डे उर्फ राम प्रकाश रावत पुत्र रामस्वरूप, बदन सिंह रावत पुत्र रतनलाल निवासीगण पैलारा को दोष मुक्त किया गया है ।