नरोत्तम के पेड न्यूज मामले में आखिरी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दोपहर बाद शुरू हुई बहस
भोपाल। मप्र के मौजूदा गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज केस में आज अंतिम सुनवाई होनी है । बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन दूसरे केसों में लंबी बहस होने के चलते नरोत्तम के मामले का नंबर नहीं आ पाया। इस वजह से सुनवाई टल गई थी। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है।मामला लगभग पंद्रह वर्ष पुराना है।
118वें नंबर पर होनी थी सुनवाई
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली अंतिम सुनवाई 118वें नंबर पर होनी थी। लेकिन 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो सकी। दूसरे केस में देर तक बहस होने के चलते पेड न्यूज केस की सुनवाई टाल दी गई थी। देर शाम जारी हुई सूची में अब इस केस की सुनवाई आज होगी। आज दोपहर बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है।
3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य
मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से भी मिला था नरोत्तम को झटका
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी।
शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई।