विंध्‍य में रीवा और खरगोन कलेक्टर ने उम्मीदवारों को किया जिलाबदर, कलेक्‍टरों के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्‍टे दिया

विंध्‍य में रीवा और खरगोन कलेक्टर ने उम्मीदवारों को किया जिलाबदर, कलेक्‍टरों के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्‍टे दिया

भोपाल । एक कानूनी रूप से तकनीकि से जुडा मामला सामने आया है। हुआ यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जारी किए जाने वाले कुछ कलेक्टरों के आदेश इन दिनों चर्चा में हैं।अभी एक ताजा आदेश रीवा जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल का है।रीवा कलेक्‍टर ने नामांकन वापसी के पांच दिन बाद एक प्रत्याशी को जिलाबदर कर दिया। इसी तरह के दो अन्य मामले खरगोन और रतलाम जिलों में भी सामने आए हैं।

मामला नंबर एक यह है कि रीवा कलेक्टर पाल ने अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो पिता राधेश्याम गौतम को 24 घंटे पहले जिलाबदर करने का आदेश दिया। गौतम रीवा जिले के ग्राम जोरिहा टोला सोनौरी थाना सोहागी त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमांडो पर शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने समेत 16 केस दर्ज हैं।

इसके अलावा, 5 प्रकरण प्रयागराज में दर्ज हैं। कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव नामांकन अवधि के दौरान जिलाबदर मामले में सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कमांडो अपना पक्ष रखने के लिए कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसी आधार पर कलेक्टर ने उन्हें एक साल के लिए जिलाबदर कर, 48 घंटे के अंदर रीवा छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद कमांडो ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 20 नवंबर तक उन्हें छूट मिली है।

खरगोन और रतलाम में इसी प्रकार के मामले

खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से भी जिलाबदर के आदेश AIMIM प्रत्याशी के विरुद्ध जारी किया गया था। इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम  के जिलाबदर प्रत्याशी को इंदौर में रहकर प्रचार की अनुमति दे दी है। आदेश के मुताबिक इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी खरगोन निवासी यासिर इब्राहिम वोटिंग के दिन तक इंदौर में रह सकेंगे। उधर, रतलाम जिले के जावरा से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जीवन सिंह को जिलाबदर का नोटिस देने पर उनके द्वारा भी अपील की गई, जिसके बाद जिलाबदर का आदेश जारी होने से रोक दिया गया।

जिलाबदर होने वालों के नाम भी अजब-गजब

जिलाबदर बदमाशों के नाम भी अजब-गजब रूप में सामने आ रहे हैं। कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नई बस्ती अमेहटा थाना कैमोर निवासी 21 वर्षीय गुल्ला उर्फ रसगुल्ला उर्फ सोनू कोल को जिलाबदर किया गया।

एक अन्य बदमाश पप्पू चटका उर्फ हसीन कुरैशी पिता मोह. सईद कुरैशी 31 साल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चटका झुग्गी नं. 462 छोटी मस्जिद के पास रोशनपुरा, थाना अरेरा हिल्स, भोपाल का निवासी है और वर्ष 2006 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुराना मछली बाजार थाना महेश्वर निवासी विजय ऊर्फ बम पिता कैलाश वर्मा को हर शुक्रवार को थाने में हाजिरी देने के लिए कहा है। साथ ही 50 हजार रुपए का बांड भी भराया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button