हरियाणा: बलात्कार के दोषी राम रहीम को फिर से तीन सप्ताह की पैरोल मिली

नई दिल्ली। दो साध्वियों से बलात्कार के अपराध में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ जाएगा. इस बार उसे 21 दिन के लिए पैरोल की मंजूरी दी गई है. इससे पहले जनवरी में गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी. पिछले साल अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. हालांकि, इस बार वह पैरोल पर बाहर आने वाला है.
पैरोल का मतलब किसी कैदी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले अच्छे व्यवहार के वादे पर पूरी तरह से रिहा करना है, जबकि पैरोल जेल से दोषियों की एक अल्पकालिक अस्थायी रिहाई है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम फर्लो के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आश्रम में रहेंगे. जनवरी में गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर विवाद के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद पैरोल पाना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का अधिकार है. उसी पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम को तलवार से केक काटकर ‘जश्न मनातेÓ देखा गया था. इससे पहले अक्टूबर 2022 में बलात्कार के आरोप में हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को 40 दिन का पैरोल मिली थी. यह कदम राज्य के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया था।