अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ग्राम सभाओं का होगा आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ग्राम सभाओं का होगा आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के संबंध में नियमित एजेण्डा बिन्दुओं के साथ स्थानीय विषयों को शामिल करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव श्री राकेश कुशरे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष से कम उम्र के विवाह नहीं किये जाने के लिये जागरूक करें।
जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार, “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012“ के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाकर जनजागरूकता का प्रसार करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम में नियत न होने की दशा में नियत किये जाने एवं आयोजन संबंधी चर्चा, ई कोर्ट (ई सेवा केन्द्र) पर चर्चा करें। उप सचिव श्री कुशरे ने बताया कि श्रम विभाग ग्राम पंचायत के अंतर्गत संबल योजना के पंजीकृत श्रमिकों का नाम वाचन करें।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत संबल योजना के अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता के स्वीकृत प्रकरणों का वाचन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूचियों का वाचन करें। जनमन योजना के हितग्राहियां का ग्राम सभा में अनुमोदन, शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामसभा के समक्ष रखना। ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान बैठक की संक्षिप्त वीडियोग्राफी की जाए, भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो।