मतगणना स्थल पर खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते, चुनाव आयेाग की सक्ष्ती से व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद
मतगणना स्थल पर खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते, चुनाव आयेाग की सक्ष्ती से व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद
भोपाल। मतगणना के दिन 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने पूरी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है।गौर करने वाली बात यह है कि मतगणना के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चुनाव आयोग ने खास तौर पर ध्यान दिया है।मतगणना की हर एक्टिविटी वीडियो कैमरों में रिकार्ड करने के निर्देश चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।
यह रहेगा प्रतिबंधित
मतगणना स्थल पर घड़ी और पानी की बोतलें व नाश्ता ले जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। गणना कक्षों में भी मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाना है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना वाले सभी कमरों में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे।
इन्हें गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया जाएगा। साथ ही इवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा।
जिससे कि स्ट्रॉन्ग रूम से गणना कक्षों तक की हर गतिविधियों को रिकार्ड किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने चक्रवार गणना परिणाम के टेबुलाइजेशन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया की भी वीडियो रिकार्डिंग करने के निर्देश दिए हैं।
हर एजेंट को मिलेगा बैज
आयोग ने साफ कहा है कि हर मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा।
गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया है। उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी।