अनियमितता पाये जाने पर उचित मूल्य की दुकान निलंबित

अनियमितता पाये जाने पर उचित मूल्य की दुकान निलंबित

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना के निर्देश पर खाद्य विभाग ने चार दुकानों पर कार्यवाही कर दुकानों को निलंबित कर दिया है।
अनियमितता करने वाली कंन्ट्रोल की दुकानों पर कार्यवाही के क्रम में ब्लॉक अम्बाह की शा.उ.मू.दुकान भडौली-3 कोड क्र. 202053 के विक्रेता लक्ष्मी सखवार, उपेन्द्र सिंह ग्राम अम्बरीषपुरा पंचायत भडौली तहसील अम्बाह द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमिता किये जाने के कारण दुकान निलंबित कर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना अम्बाह में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

इसी क्रम में ब्लॉक मुरैना की शा.उ.मू.दुकान सती मां प्राथ.उप.सह.भण्डार कोड क्र. 208038 एवं शा.उ.मू.दुकान परीक्षा कोड क्र. 203040 की जनसुनवाई में शिकायत प्राप्त होने पर, अनियमितता पाये जाने पर दोनों शा.उ.मू. दुकानों को निलंबित किया गया। मुरैना जिले के समस्त शा.उ.मू.दुकान संचालकों को पुनः सचैत किया जाता है खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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