विद्युत विभाग ने 40 किलो अमानक स्तर के सफेद तारों को जप्त कर जलाया

विद्युत विभाग ने 40 किलो अमानक स्तर के सफेद तारों को जप्त कर जलाया

मुरैना जिले में अमानक सफेद तार, बिना आईएसआई मार्क के हीटरों के क्रय, विक्रय व उपयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गये है। जिसके तहत कंपनी अभिभाषक की नियुक्ति की गई है। जिससे विद्युत विभाग का केस मजबूत हो एवं प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

6 मार्च, बुधवार को मुरैना शहर के अधिकारियों, कर्मचारियों ने इस्मालमपुरा, गंदी पोखर, के.पी नगर, जेल रोड़, जिला अस्पताल के बगल से, कब्रिस्तान से लगभग 40 किलो अमानक स्तर के सफेद तारों को जप्त कर विद्युत विभाग में जलाया गया। चैकिंग की कार्यवाही निरन्तर युद्ध स्तर पर जारी रहेगी।

विद्युत विभाग के महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा ने सभी उपभोक्ता एवं दुकानदारों से अपील कि है कि अमानक स्तर के सफेद तार व बिना आईएसआई मार्क वाले हीटरों, कॉईल का क्रय, विक्रय एवं उपयोग न करें। विद्युत की चोरी न करें व उपभोक्ता भी अमानक स्तर के सफेद तार, अन्य तार, हीटर, कॉईल जो आईएसआई मार्क नहीं है, उसका क्रय, विक्रय एवं उपयोग न करें। जिससे जनहानि, पशुहानि, शासन एवं विद्युत कंपनी को राजस्व हानि हो।

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