बसपा की पूर्व विधायक रमा बाई पर अदालत ने सुनाई सजाई और जुर्माना; दो मामलों में मिली है सजा , कलेक्‍टर से की थी अभद्रता

बसपा की पूर्व विधायक रमा बाई पर अदालत ने सुनाई सजाई और जुर्माना; दो मामलों में मिली है सजा , कलेक्‍टर से की थी अभद्रता

भोपाल। जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए दमोह पथरिया की बसपा से पूर्व विधायक रमा बाई को दो मामलों में तीन-तीन माह की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। पूर्व विधायक रमा बाई ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए शासकीय काम में बड़ा डाला था।

ज्ञात हो कि यह मामला 2022 का है जब दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य अपने कार्यालय में बैठे थे, उसी दौरान पूर्व विधायक रमा बाई पहुंची और शासकीय काम में बांधा डालते हुए अभद्रता की साथ ही कलेक्टर से बदतमीजी की। कलेक्टर ने दमोह कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दो साल से चल रहे केस की आज एमपी एमएलए न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने सुनवाई की।

कलेक्टर से की थी अभद्रता, वीडियो हुए थे वायरल
कोर्ट को बताया गया कि दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ सरेराह अभद्रता की थी। जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में चालान शीट जिला कोर्ट में पेश की। हाईकोर्ट के निर्देश पर बाद में यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। ट्रायल में कलेक्टर की भी गवाही हुई, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि मेरे साथ यह घटना हुई थी।

इस मामले में भी तीन माह की सजा और जुर्माना
एक और मामले में भी पूर्व विधायक राम बाई कोर्ट में पेश हुई, इसमें भी उन्हें तीन माह की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह घटना 2016 की है जब पूर्व विधायक के एक कार्यकर्ता अवैध बिजली से आटा चक्की चला रहा था। सूचना मिलने पर बिजली विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे बिजली काट दी।

यह जानकारी जब पूर्व विधायक राम बाई को लगी तो वह अपने कार्यकर्ताओ के साथ बिजली कर्मचारी के घर पहुंची और अभद्रता करते हुए उसे धमकी दी। इस मामले पर भी दमोह के कोतवाली थाना पुलिस ने राम बाई सहित पुष्पेंद्र सिंह, गोलू सिंह, लवकेश, शैल सिंह, छोटू सिंह, गोविंद सिंह और राम बाई के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की और तीन माह की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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