CM केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में करना होगा होगा सरेंडर, ED ने किया विरोध

CM केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में करना होगा होगा सरेंडर, ED ने किया विरोध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत नहीं दी है कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस पर फैसला 5 जून को सुनाने का निर्णय लिया है।

ईडी के वकील के तर्क

मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है उनकी बीमारी कुछ ऐसी है जो जायज है वो बीमार है यह एक भ्रामक बयान था जैसे कि वह अपनी मर्जी से जा रहे हों। ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता को उनके मुवक्किल ने जानकारी नहीं दी है कई तथ्यों को छुपाया गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठे बयान दिए गए हैं।

अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है आत्मसमर्पण न करने की अनुमति मांगने वाला यह आवेदन विचारणीय नहीं है।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केजरीवाल‌‌ को आत्मसमर्पण करना है और‌ इस आदेश में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस आदेश के तहत वो अंतरिम जमानत पर नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी है कि वह नियमित जमानत के लिए आवेदन करें. अंतरिम जमानत के विस्तार की कोई स्वतंत्रता नहीं है।

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