अदानी-हिंडनबर्ग विवाद: सेबी जांच में देरी पर अवमानना ​​याचिका

अदानी-हिंडनबर्ग विवाद: सेबी जांच में देरी पर अवमानना ​​याचिका

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अदानी-हिंडनबर्ग मामले में अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​​​याचिका का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता एवं वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद, वह इस अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अदालत के निर्देशों के अनुसार अंतिम निष्कर्ष/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। 17 मई, 2023 के आदेश से, अदालत ने सेबी को 14 अगस्त, 2023 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

आवेदन के अनुसार, 14 अगस्त, 2023 तक तीन महीने का विस्तार मिलने के बावजूद, सेबी ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए फिर से 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। आवेदन में कहा गया है। 25 अगस्त, 2023 को सेबी ने अपनी जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि कुल मिलाकर उसने 24 जांच की थीं, जिनमें से 22 जांच अंतिम रूप ले चुकी हैं और दो अंतरिम प्रकृति की हैं। तिवारी ने शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाते हुए अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) की एक हालिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया। रिपोर्ट में गौतम अडानी के परिवार पर “अपारदर्शी” मॉरीशस फंड के माध्यम से अपनी कंपनियों में लाखों डॉलर का निवेश करने का आरोप लगाया गया और कंपनी के दो सहयोगियों, चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाबान अहली द्वारा 2013 से अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी निवेश का आरोप लगाया गया।

तिवारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश द्वारा निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करने के लिए सेबी के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की जाए, नियामक को बिना किसी देरी के अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए, अदालत की विशेषज्ञ समिति को स्टॉक के आरोपों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया जाए। ओसीसीआरपी द्वारा प्रकाशित हेरफेर और गुप्त निवेश, और विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों और उपायों को लागू करने के लिए सरकार और सेबी को निर्देश दें। सुप्रीम ने 6 नवंबर को कहा था कि शीर्ष अदालत रजिस्ट्री अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों से संबंधित जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर गौर करेगी।

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