मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत दोषी सरपंच एवं सचिवों पर की गई कार्यवाही
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत दोषी सरपंच एवं सचिवों पर की गई कार्यवाही

मुरैना 16 जनवरी 2024/एक वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत दर्ज प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों के द्वारा राशि रू. 15179492-00 (एक करोड इक्यावन लाख उन्यासी हजार चार सौ वानवे) से निर्माण कार्य कराये गये। जांच उपरांत वसूली योग्य राशि रू. 4200885.00 को दोषियों से शासकीय खाते में जमा कराकर 30 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले ने बताया कि ग्राम पंचायत कढावना के पूर्व सरपंच पूरनसिंह गुर्जर, किशोरगढ की पूर्व सरपंच उर्मिला, खेरली की पूर्व सरपंच मुन्नीदेवी, कोटरा की पूर्व सरपंच मुन्नीदेवी एवं सचिव रामस्वरूप शर्मा, चैना की पूर्व सरपंच सायरावानो, भैंसरोली की पूर्व सरपंच विद्यादेवी, करोला के पूर्व सरपंच राजकुमार गुर्जर, पिडावली की पूर्व सरपंच श्रीमती मुनेष गुर्जर, नूराबाद के पूर्व सरपंच वीरेन्द्र गुर्जर, श्यामपुरखुर्द के पूर्व सरपंच गोरीशंकर कुशवाह, लहर के पूर्व सरपंच अजयपाल सिंह, चांदपुर की पूर्व सरपंच रेखा उपाध्याय, पचेखा के पूर्व सरपंच वृखभानसिंह सिकरवार आदि द्वारा राशि जमा न करने एवं पेशियों पर उपस्थित न होने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये है।
ग्राम पंचायत धनसुला की पूर्व सरपंच श्रीमती भूरीबाई तथा पूर्व सचिव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा ग्राम पंचायत उसैथ के पूर्व सरपंच श्री राजपाल सिंह तोमर, ग्राम पंचायत भदावली के सचिव देवेन्द्रसिंह, ग्राम पंचायत खेडा हुसैनपुर की पूर्व सरपंच हलुकी बाई तथा सचिव हाकिम सिंह जाटव, ग्राम पंचायत पुरावसकलां की पूर्व सरपंच शांतिदेवी तथा सचिव विश्वनाथ सिंह तोमर आदि के द्वारा राशि जमा न करने एवं पेशियों पर उपस्थित न होने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये। एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं।