प्रेग्नेट पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में एक्शन, पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

प्रतापगढ़
राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रेग्नेट महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की शर्मनाक घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित तीन को गिरफ्तार किया है. इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. घटना का मुख्य आरोपी पीड़िता का पति है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के प्रतापगढ़ में मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया. पुलिस ने गर्भवती आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना के मुख्य आरोपी सहित तीन को पकड़ा है.

इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ की घटना को लेकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद के चलते महिला के साथ घटना हुई है. इसके दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा.

सीएम ने कहा कि विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा महिला को निर्वस्त्र किए जाने वीडियो सामने आया है. पुलिस महानिदेशक को मौके पर भेजने और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. यह सुनिश्चित करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए.

भाजपा ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना

राजस्थान बीजेपी ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है. गहलोत राज्य के गृहमंत्री भी हैं. राजस्थान बीजेपी प्रमुख ने गहलोत से गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने और नारी शक्ति से माफी मांगने की मांग की है. राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'आज राजस्थान फिर शर्मसार हुआ है. प्रतापगढ़ जिले के धरियावद तहसील में महिला उत्पीड़न की घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी नहीं होना बताता है कि राजस्थान महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना में नंबर 1 क्यों है.'

मामले में सात आरोपी हिरासत में, तीन को किया गिरफ्तार

  घटना को लेकर पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है, वहीं सात को हिरासत में लिया है. पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ धारा 294 (अश्लील हरकत करना), 354 (महिलाओं पर हमला करना), 365 (अपहरण) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की है. गिरफ्तार तीन आरोपियों में पीड़िता का पति भी शामिल है.

 

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