केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट ने किया इनकार, ईडी से मांगा जवाब
केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट ने किया इनकार, ईडी से मांगा जवाब
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है तो वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें दी है
बुधवार को उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया हैं वहीं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है साथ ही कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के सीएम की याचिका पर भी नोटिस जारी किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया हैं इसके साथ ही अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को दो अप्रैल तक का समय दिया है मामले की सुनवाई को लेकर तीन अप्रैल की तारीख तय की गई है
आप पर लगाया आपराधिक साजिश रचने का आरोप
यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना ने दायर किया था जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं, ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के चरण में एक आपराधिक साजिश रची थी। इस नीति में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।