सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को MIB की चेतावनी, ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार करना होगा बंद
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को MIB की चेतावनी, ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार करना होगा बंद
पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ शौक-शौक में लोगों को जुआ खेलने की बुरी आदत लग ही जाती है इसका मुख्य कारण उनके हाथ में मौजूद मोबाइल में आना वाला विज्ञापन हैं इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर विज्ञापनदाताओं और इन्फ्लूएंसर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने इन्फ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने से रोकने की सलाह दी है।
आज कल मोबाइल हर इंसान की जरूरत बनता जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो या घर की महिला को शॉपिंग करना हो या बिजनेस मेन को डाटा एंट्री सारे काम सब फोन में ही किए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आज कल विज्ञापन का बहुत बड़ा जरिया भी मोबाइल ही है, मोबाइल में आए प्रत्येक नोटिफिकेशन का असर सीधा लोगों के दिमाग में पड़ता है।
इसे देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के विज्ञापनों का लोगों पर बुरा असर पड़ता है। खासकर युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है, मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये संदेश दिया।
इसके साथ ही मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को ऐसे कंटेंट भी उपयोगकर्ताओं तक जिसमें गलत सामग्री का प्रचार हो। एडवाइजरी में बताया गया है कि जहां आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या उनके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए मध्यस्थों के दायित्व से छूट प्रदान करती है, वहीं धारा 79 की उपधारा (3)(बी) कहती है कि दायित्व से छूट तब लागू नहीं होगी यदि वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने पर कि जानकारी, डेटा या संचार लिंक का इस्तेमाल करके अपराध करने के लिए किया जा रहा है।
अहम बात यह है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी में यह भी बताया है कि इन गाइडलाइन्स का पालन न करने पर क्या हो सकता है? सलाह न मानने वाले व्यक्ति और संस्था के खिलाफ सजा भी प्रावधान है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस सलाह को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उस व्यक्ति या कंपनी को सोशल मीडिया पोस्ट या अकाउंट बंद करने या जुर्माने जैसी सजा भी हो सकती है।