जिले में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
जिले में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून 2024 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि निर्मित की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। इसके लिये संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निग ऑफीसर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विवाह समारोह का आयोजन होना संभावित है। इन समारोह में भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। संबंधित राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुज्ञा पत्र अपने-अपने वाहनों पर चस्पा करें। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उपकरण जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 6 जून 2024 तक वैध रहेगा।