दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत लेकिन चुकाना उड़ा जुर्माना
दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत लेकिन चुकाना उड़ा जुर्माना
शराब नीति घोटाला में केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए लेकिन केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी है।
क्या है पूरा मामला?
ईडी के समन का पालन ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी, अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
वही शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं और अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।