जिले में आई.एस.आई. मार्क रहित अमानक स्तर के हीटर, कॉईल आदि का क्रय, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित
जिले में आई.एस.आई. मार्क रहित अमानक स्तर के हीटर, कॉईल आदि का क्रय, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मुरैना के महाप्रबंधक ने प्रतिवेदित किया है कि मुरैना जिले के अंतर्गत अवैध विद्युत का उपयोग वर्तमान में आई.एस.आई. मार्क रहित हीटरों के उपयोग से अत्याधिक हो रहा है। भैंसों के तवेलों में हीटर लगाकर बॉट बनाना, पानी गरम करना आदि कार्य लकड़ी पर स्प्रींग लगाकर अवैध तरीके से विद्युत का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिस कारण विद्युत की चोरी में वृद्धी हुई है।
विद्युत अवरोधों की संख्या बढ़ रही है, वितरण ट्रांसफार्मर अधिक संख्या में फेल हो रहे है एवं जनजीवन को अमानक स्तर के हीटर के उपयोग के कारण जनहानि होने की प्रबंल संभावना बनी रहती है। जिले में उच्च गुणवत्ता के अमानक स्तर के भारतीय विद्युत अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं होने के कारण भी परिसर फाल्ट करन्ट, लीकेज करन्ट प्रवाहित होने से भी जान-माल की हानि हो सकती है। शासन के राजस्व की अत्यधिक हानि होती है। इसके लिये अमानक स्तर के विद्युत हीटर को प्रतिबंधित करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने मुरैना जिले में विद्युत दुर्घटनाओं से जान-माल की हानि एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई.एस.आई. मार्क रहित अमानक स्तर के हीटर, कॉईल आदि का क्रय विक्रय एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
चूंकि जनसामान्य की सुरक्षा एवं विद्युत दुर्घटनायों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी महाप्रबंधक, एस.ई.,ए.ई. विद्युत विभाग जिला मुरैना को अधिकृत किया है। यह आदेश 8 फरवरी से 8 अप्रैल 2024 तक प्रभावशील रहेगा।