ध्वनि संयत्रों का प्रयोग 05 मार्च तक रात्रि 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित; कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत आदेश जारी
ध्वनि संयत्रों का प्रयोग 05 मार्च तक रात्रि 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित; कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत आदेश जारी

मुरैना जिले में हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल की परीक्षाऐं 05 एवं 06 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। इसके लिये मुरैना जिले में कुल 74 परीक्षा केन्द्र विकसखण्डवार पृथक-पृथक निर्धारित किये गये है। परीक्षाओं के संबंध में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी केन्द्र में कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो एवं परीक्षार्थियों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रति निष्ठा बनी रहे है।
इसके लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा प्रसारित संगीत एवं अन्य कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के अध्ययन व परीक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, ध्वनि संयत्रों का प्रयोग 05 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक रात्रि 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित किया है।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण किये जाने वाले कार्यक्रम शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रम आदि में 05 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक रात्रि 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इस समयावधि में ध्वनि प्रदूषण एवं कोलाहल नियंत्रण का उल्लघंन करने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये।