खनन मश्‍ीनों का रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा सीएम की समीक्षा के बाद सख्‍त निर्देश्‍

भोपाल। अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्‍त नहीं की जायेगी। खुले में बोरवेल से हो रहे हादसों को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रशासन बोरवेल, ट्यूबवेल व नलकूप की निगरानी करें। गैर जरुरी बोरवेल और ट्यूबवेल के लिए विभाग को पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए है। इस पोर्टल पर खनन की मशीनों, ठेकेदारों व बोरवेल की जानकारी दर्ज की जाएगी।
कलेक्टरों को सीएम ने यादव ने दिए निर्देश
बता दें कि प्रदेश में बोरवेल में गिरने से हो रही बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव ने खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल तुरंत बंद करने के निर्देश सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, सीईओ जिला पंचायत, सभी सीएमओ नगरपालिका व नगर परिषदों को दिए हैं।
गौरतलब है कि सीएम डॉ मोहन यादव ने पहली कैबिनेट के बैठक के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए अफसरों को निर्देशित किया था। इसके बाद अगले दिन पीएचई विभाग की ओर से आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा नए नलकूप खनन की जानकारी फीड की जाएगी। इसमें नलकूप खनन मशीनों के पंजीयन नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी और खुले नलकूपों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से एकत्र की जाएगी। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

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