नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर (शनिवार) को, मिलेगी छूट
मुरैना 07 दिसम्बर 2023/बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम) में पंजीबद्ध किये गये है, जिनमें प्री-लिटिगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत तथा आंकलित सिविल दायित्व की राशि व ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
बिजली कंपनी मुरैना के महाप्रबंधक श्री पी.के. शर्मा ने 9 दिसम्बर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नेशनल लोक अदालत में संबद्ध उपभोक्ताओं को उपस्थित होने की अपील की है, जिससे वे विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकें।