मालवा के इंदौर में हुए बावड़ी हादसे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ननि और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस, स्लैब धंसने से 36 मौत हुई थीं
भोपाल । मालवा का प्रवेश दार कहे जाने वाले इंदौर के स्नेह नगर में स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की ।बता दे कि कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन हुआ था। हवन-आरती कर रहे लोग बावड़ी की स्लैब धंसकने से 36 लोगों की मौत हो गई थी।
इंदौर हाईकोर्ट ने प्रशासन के वकील से पूछा कि मार्च 2023 की घटना है, इस मामले में अब तक क्या हुआ? गिरफ्तारी, चालान क्या हुआ है? चार्जशीट पर भी सवाल किया कि क्या वो भी फाइल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में क्या निकला, उसका क्या हुआ। इधर, पीड़ित पक्ष के वकील ने घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बताते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
मुआवजा मंदिर ट्रस्ट से वसूला क्या – हाईकोर्ट
बावड़ी हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को अलग-अलग मुआवजा राशि दी गई थी। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या यह राशि मंदिर ट्रस्ट से वसूली गई है। अगर नहीं तो क्यों नहीं वसूली गई। सरकार यह मुआवजा क्यों दे रही है। एफआईआर, चालान और मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी हाई कोर्ट ने दिए।