अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नईदिल्ली। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सोमवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी है। आज यानी शुक्रवार, 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने सेबी से जांच करने को कहा। वहीं मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कहा कि वह जांच के लिए अब और समय नहीं मांगेगी। 8 महीने से वो इस मामले की जांच कर रही है।

24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था, लेकिन सबी अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है।

सेबी की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के कारण बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी। जनहित याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा था कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

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