पूर्व सीएम चंद्रबाबू को हाईकोर्ट से जमानत मिली 29 नवंबर से रैली और सभा करने की इजाजत, 5 मामलों में आरोपी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में रेगुलर बेल मिल गई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए नायडू को अपनी पार्टी तेलगू देशम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी। नायडू 29 नवंबर से रैली और सभाएं करने कर सकेंगे।
नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश की जांच एजेंसियों ने पांच अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया है। इससे पहले 31 अक्टूबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। तब वे राजमुंदरी जेल से करीब 53 दिन बाद बाहर आए थे। अब इसी मामले में उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है।
9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को सीआईडी ने नांदयाल से गिरफ्तार किया था। 73 वर्षीय नायडू पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्कील डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया था, जिससे के कारण राज्य के खजाने को 371 करोड़ का नुकसान हुआ था। सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया था कि नायडू सराकरी फंड को खुद के उपयोग के लिए उसे परिवर्तित करने या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करने, पब्लिक सर्वेन्ट्स के अधिकार की प्रॉपर्टी के निपटान, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों को बनाने और सबूतों को नष्ट करने जैसे आपराधिक साजिशों में शामिल रहे।