अडीबाजी करने वालों की अब खैर अडीबाजी करने वाले आरोपी को हुई 01 वर्ष की सजा
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संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल द्वारा बताया कि आज दिनांक 30/10/2023 माननीय न्यायालय श्री भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के द्वारा आरोपी सुखवीर सिंह को धारा 327 भादवि में के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी सुखवीर को धारा 327 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय द्वारा की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 01/07/2013 को फरियादी थाना कोहेफिज भोपाल मे उपस्थित सूचना दी कि फरियादी के मकान मे आरोपी सुखवीर वर्ष 2012 से मकान किराये से दिया हुआ था फरियादी रामेश्वरी की बेटी का शादी का समय आ गया था और मकान की आवश्यकता होने के कारण फरियादी द्वारा आरोपी सुखवीर सिंह से मकान खाली करने हेतु कहा गया आरोपी सुखवीर सिंह ने कहा कि उसकी सास की मृत्यु हो गई है इसलिये थोडा समय पश्चात मकान खाली कर देगा परन्तु समय पर मकान खाली नही किया गया दिनांक 01/07/2013 को फरियादी अपने पति एवं रिश्तेदार दौलत मेवाडा के साथ किरायादार के पास गये और मकान खाली करने के लिये कहा तो आरोपी सुखवीर द्वारा फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगा और धक्का देकर गिरा दिया, फरियादी का पति बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ मारपीट करने लगा और कहा मकान तभी खाली करूगा जब 50 हजार रूपये दोगे तभी मकान खाली करूगा उक्त घटना की सूचना फरियादी एवं उसके पति द्वारा पुलिस थाना कोहेफिजा द्वारा अपराध क्रमांक 333/13 अंतर्गत धारा 294, 327, 506 भाग 2 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया पुलिस द्वारा सम्पूरर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य , तथ्यों, वस्तुुओं व दस्तावजों एवं तर्को से सहमत होते हुये सुखवीर सिंह को धारा 327 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।