अमानक उर्वरक स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानान्तरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

मुरैना 27 अक्टूबर 2023/अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीसी पटेल ने लगाया है।

श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी आई.पी.एल. का उर्वरक डीएमओ गोदाम सबलगढ़ से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 5 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस संबंध में श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट एवं नमूना कोड एफएस-16 को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।

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