राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस की तिथि में किया गया परिवर्तन।
आगरा। अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के क्रम में प्राप्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस की तिथि में परिवर्तन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के स्थान पर 25 नवम्बर, 2023 को होगा। उन्होने आगे यह भी अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा राजस्थान राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस दिनांक 25 नवम्बर, 2023 को राजस्थान राज्य के निवासी, जो राजस्थान राज्य के मतदाता हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारभार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।